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मीनापुर अपहरण कांड: किशोरी को अगवा करने का आरोपी हेमंत कुमार दोषी करार

न्याय की ओर कदम: पॉक्सो कोर्ट का बड़ा फैसला

मुजफ्फरपुर जिले के मीनापुर थाना क्षेत्र में करीब ढाई साल पहले हुई एक किशोरी के अपहरण मामले में विशेष पॉक्सो कोर्ट संख्या-एक ने अपना फैसला सुनाया है। न्यायाधीश धीरेंद्र मिश्र की अदालत ने मामले की सुनवाई पूरी करते हुए आरोपी हेमंत कुमार उर्फ मुस्कान को दोषी करार दिया है। इस फैसले ने इलाके में चर्चाओं का बाजार गर्म कर दिया है।

क्या था पूरा मामला?

घटना जनवरी 2022 की है, जब 17 वर्षीय किशोरी घर से जलावन लाने के लिए निकली थी। आरोप है कि इसी दौरान हरका कल्याण गांव के रहने वाले हेमंत कुमार ने अपने साथियों के साथ मिलकर उसे जबरन कार में खींच लिया। पीड़िता के अनुसार, अपहरण के बाद उसे एक बंद कमरे में रखा गया, जहां आरोपी की मां भी मौजूद थी। अगले दिन उसे मीनापुर थाने के पास छोड़ दिया गया, जिसके बाद पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच शुरू की थी।

कानूनी प्रक्रिया और साक्ष्य

इस मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक नरेंद्र कुमार ने मजबूती से पक्ष रखा। कोर्ट में कुल सात गवाह पेश किए गए, जिनके बयानों और सबूतों के आधार पर हेमंत कुमार को दोषी पाया गया। हालांकि, मामले में नामजद अन्य आरोपियों के खिलाफ पर्याप्त साक्ष्य नहीं मिलने के कारण उन्हें राहत मिली है। पुलिस ने अगस्त 2022 में ही इस मामले में चार्जशीट दाखिल कर दी थी, जिसके बाद से ही यह मामला विशेष पॉक्सो कोर्ट में विचाराधीन था।

सजा पर फैसला जल्द

न्यायालय ने हेमंत कुमार को दोषी तो ठहरा दिया है, लेकिन उसे कितनी सजा मिलेगी, इसका फैसला अभी आना बाकी है। कोर्ट ने सजा के बिंदु पर सुनवाई के लिए 6 जून की तारीख तय की है। पीड़िता और उसके परिवार को अब न्याय की अंतिम घड़ी का इंतजार है। यह मामला क्षेत्र में सुरक्षा और कानून-व्यवस्था को लेकर एक बार फिर चर्चा का विषय बन गया है।


अस्वीकरण: यह समाचार उपलब्ध स्थानीय स्रोतों के आधार पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) की सहायता से तैयार किया गया है। AI से त्रुटियाँ संभव हैं और इस सामग्री की सटीकता या प्रामाणिकता की कोई गारंटी नहीं दी जा सकती। TheAinak केवल सूचनाओं का संकलन करता है और इसकी विषय-वस्तु के लिए उत्तरदायी नहीं है। पाठकों से अनुरोध है कि किसी भी जानकारी पर भरोसा करने या उसके आधार पर कोई कार्रवाई करने से पहले उसकी स्वतंत्र रूप से पुष्टि अवश्य कर लें।

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