मुजफ्फरपुर: कोर्ट के आदेश के बाद भी लाइसेंसी पिस्टल नहीं लौटाने पर सिवाईपट्टी थानेदार पर भड़का न्यायालय
लापरवाही पर कोर्ट सख्त: सिवाईपट्टी पुलिस से मांगा जवाब
मुजफ्फरपुर जिले के सिवाईपट्टी थाना क्षेत्र में पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठ रहे हैं। एसडीजेएम (पूर्वी) पुष्पेंद्र कुमार शर्मा की अदालत ने एक लाइसेंसी पिस्टल और कारतूस को समय पर मुक्त न करने के मामले में सिवाईपट्टी थानाध्यक्ष से स्पष्टीकरण तलब किया है। यह मामला कानूनी प्रक्रिया के प्रति पुलिस की उदासीनता को दर्शाता है।
क्या है पूरा मामला?
पीड़ित कविंद्र कुमार, जो कांटी थाना क्षेत्र के यशोदामठ के निवासी हैं, ने बताया कि 6 नवंबर 2022 की रात उनके दामोदरपुर पठानटोली स्थित किराए के मकान में चोरी हुई थी। चोरों ने नकदी और गहनों के साथ-साथ उनकी 0.32 बोर की लाइसेंसी पिस्टल, मैगजीन और सात कारतूस उड़ा लिए थे। इस घटना की प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी।
जांच के दौरान, 22 जनवरी 2023 को सिवाईपट्टी पुलिस ने हरसेर गांव में छापेमारी की। इस दौरान अभिषेक कुमार नामक व्यक्ति के पास से चोरी की गई पिस्टल और चार कारतूस बरामद किए गए। पुलिस ने अभिषेक और उसके साथी प्रिंस कुमार उर्फ आयुष को गिरफ्तार कर लिया था। पूछताछ में आरोपियों ने चोरी की बात स्वीकार की थी।
कोर्ट के आदेश की अनदेखी
पिस्टल बरामद होने के बाद, कविंद्र कुमार ने इसे वापस पाने के लिए अदालत में याचिका दायर की। सुनवाई के बाद, 30 मई को कोर्ट ने पुलिस को निर्देश दिया कि जब्त पिस्टल और कारतूस को कानूनी प्रक्रिया पूरी कर मालिक को सौंप दिया जाए। हालांकि, कोर्ट के इस स्पष्ट आदेश के बावजूद सिवाईपट्टी पुलिस ने हथियार वापस नहीं किए।
पीड़ित को जब हथियार नहीं मिला, तो उन्होंने दोबारा कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। इस बार अदालत ने मामले को गंभीरता से लेते हुए थानाध्यक्ष से जवाब मांगा है।
गलत नंबरिंग से बढ़ी थी मुश्किलें
इस मामले में एक और चौंकाने वाला तथ्य सामने आया है। पुलिस द्वारा तैयार की गई सीजर लिस्ट (जब्ती सूची) में पिस्टल का नंबर गलत दर्ज कर दिया गया था, जिसके कारण कोर्ट में सुनवाई के दौरान काफी उलझन हुई। बाद में जब पिस्टल को भौतिक रूप से कोर्ट में पेश किया गया, तब जाकर नंबर में सुधार हो सका। अब देखना यह है कि पुलिस इस देरी और आदेश की अवहेलना पर क्या स्पष्टीकरण देती है।
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