मुजफ्फरपुर में दाखिल-खारिज पर सख्ती: पेंडिंग आवेदनों के निपटारे में देरी हुई तो लगेगा जुर्माना
मुजफ्फरपुर में जमीन संबंधी कार्यों में तेजी लाने की कवायद
मुजफ्फरपुर जिले में जमीन के दाखिल-खारिज (Land Mutation) से जुड़े हजारों लंबित मामलों को लेकर जिला प्रशासन ने कड़ा रुख अपना लिया है। राजस्व कर्मचारियों की हालिया हड़ताल के कारण जिले के विभिन्न अंचलों में आवेदनों का अंबार लग गया था, जिसके चलते आम लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। अब स्थिति को सामान्य करने के लिए जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन ने सख्त निर्देश जारी किए हैं।
क्या है पूरा मामला?
राजस्व कर्मचारियों की हड़ताल के दौरान दाखिल-खारिज के करीब 16 हजार से अधिक आवेदन लंबित हो गए थे। हालांकि, हड़ताल खत्म होने के बाद कामकाज ने गति पकड़ी है और अब तक 8781 मामलों का निष्पादन किया जा चुका है, लेकिन अभी भी 8854 आवेदन पेंडिंग हैं। इसके अलावा, परिमार्जन प्लस पोर्टल के माध्यम से 17,803 मामलों का निपटारा सफलतापूर्वक किया गया है।
देरी पर होगी आर्थिक दंड की कार्रवाई
जिलाधिकारी ने स्पष्ट कर दिया है कि लंबित आवेदनों को रविवार तक हर हाल में निपटाना होगा। उन्होंने अपर समाहर्ता (राजस्व) को अंचलवार समीक्षा करने का आदेश दिया है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यदि निर्धारित समय सीमा के भीतर आवेदनों का निष्पादन नहीं किया गया, तो संबंधित अधिकारियों पर प्रति आवेदन 500 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। यह कदम प्रशासनिक जवाबदेही तय करने के उद्देश्य से उठाया गया है।
किसान निबंधन पर भी जोर
जमीन संबंधी कार्यों के साथ-साथ जिले में किसान निबंधन की प्रक्रिया पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है। अब तक जिले में 2,88,084 किसानों का निबंधन पूरा हो चुका है, जिनमें प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थी भी शामिल हैं। प्रशासन का कहना है कि उर्वरक वितरण और सरकारी योजनाओं का लाभ पाने के लिए किसान निबंधन अनिवार्य है। निबंधित किसानों को उर्वरक वितरण में प्राथमिकता दी जाएगी, ताकि उन्हें खाद और बीज के लिए दर-दर न भटकना पड़े।
प्रशासन की इस पहल से उम्मीद है कि आने वाले दिनों में दाखिल-खारिज की प्रक्रिया में पारदर्शिता आएगी और आम नागरिकों को अपने जमीन के कागजात दुरुस्त कराने के लिए दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे।
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