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अतिक्रमण मामले में निगम की कार्रवाई के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका
Petition against Muzaffarpur Municipality Encroachment action plan
कलमबाग चौक से चंद्रलोक चौक फ्लाइओवर के बीच दुकान खाली करने के मामले में हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई है। स्थानीय पांच लोगों ने नगर आयुक्त के नोटिस पर याचिका दायर की है। ऐसे में हाईकोर्ट की ओर से तत्काल तोड़फोड़ सहित किसी भी प्रकार के कार्रवाई पर रोक लगा दी गई है। निगम प्रशासन को 19 सितंबर तक अपना पक्ष रखने को कहा गया है। याचिका दायर करने वाले लोगों का कहना है कि निगम की ओर से जबरन कार्रवाई की जा रही है। बता दें कि अभी हाल में कलमबाग चौक से चंद्रलोक चौक फ्लाईओवर तक सड़क के दोनों ओर 110 दुकानों को अतिक्रमण खाली करने के लिए नोटिस दिया गया था।
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