राशन कार्ड के आधार पर ले सकेंगे ‘आयुष्मान’ का लाभ
बिहार में आयुष्मान भारत योजना का लाभ लाभार्थी राशन कार्ड के आधार पर भी ले सकेंगे। राज्य सरकार ने आयुष्मान भारत योजना के डाटाबेस को राशन कार्डधारकों के डाटाबेस से जोड़ दिया है। इससे आयुष्मान योजना के लाभार्थियों को गोल्डन कार्ड नहीं होने पर भी अस्पताल में लाभ मिलेगा। इसके लिए उन्हें अपने राशन कार्ड का नंबर अथवा राशन कार्ड पेश करना होगा।
राज्य स्वास्थ्य सुरक्षा समिति के कार्यपालक निदेशक लोकेश कुमार सिंह ने बताया कि आयुष्मान योजना के जिन लाभार्थियों को यह पता नहीं है कि वे योजना के लाभुक हैं अथवा नहीं, वे अपने राशन कार्ड के आधार पर भी योजना का लाभ ले सकेंगे। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि इससे सभी राशनकार्ड धारकों को योजना का लाभ नहीं मिलेगा बल्कि वही इसके असली पात्र होंगे, जिनका नाम आयुष्मान योजना के लिए निर्धारित जातीय, सामाजिक, आर्थिक जनगणना की सूची में शामिल हैं।
किसी का नाम स्पष्ट नहीं हो तो उसका पता चलेगा
जानकारी के अनुसार अगर किसी लाभुक का नाम आयुष्मान भारत योजना के लाभुकों की सूची में स्पष्ट नहीं भी है तो राशन कार्ड का नंबर अंकित करते ही सही नाम स्पष्ट हो जाएगा। इसमें सही नाम राशन कार्ड में अंकित नाम को ही माना जाएगा। वहीं, अगर राशन कार्डधारक के परिवार में अन्य नाम शामिल हैं तो उन्हें भी आयुष्मान योजना का लाभ मिलेगा। दूसरी ओर, लाभुक के परिवार में कोई नया सदस्य शामिल होता है तो वह भी लाभ ले सकेगा।
52 लाख लाभुकों को दिया जा चुका है गोल्डन कार्ड
स्वास्थ्य विभाग के आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि राज्य में अब तक 52 लाख लाभुकों को आयुष्मान योजना के तहत गोल्डन कार्ड जारी किया गया है। जबकि इस योजना के तहत एक करोड़ आठ लाख व्यक्ति सूचीबद्ध हैं। वहीं, इस योजना के तहत करीब पांच लाख परिवारों के सदस्य आच्छादित हैं।