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हेट स्पीच मामले में सुनवाई कर रहे जस्टिस एस मुरलीधर का तबादला

 

26 फरवरी 2020 को दिल्ली हाईकोर्ट में हेट स्पीच मामले की सुनवाई के दौरान जस्टिस एस मुरलीधर ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता को और खासतौर से दिल्ली पुलिस को काफी कड़े शब्दों में फटकार लगाई। उसके तुरंत बाद ही जस्टिस एस मुरलीधर के तबादले का आर्डर आ जाने से मीडिया में अलग-अलग तरह की प्रतिक्रियाएं दी जा रही हैं।

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आपको बताते चलें की हर्ष मांडर ने दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी की बीजेपी के तीन नेताओं के खिलाफ hate speech मामले पर कार्रवाई करते हुए FIR किया जाए।

जब सॉलीसीटर जनरल तुषार मेहता ने यह पक्ष रखा कि इस मामले की शीघ्र सुनवाई की जरूरत नहीं तथा इसके साथ ही यह भी कहा कि उन्होंने अभी तक वैसे हेट स्पीच वाली वीडियो नहीं देखी है।
इन बातों को सुनकर जस्टिस एस मुरलीधर ने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि क्या कमिश्नर ऑफ पुलिस ने भी अभी तक वीडियो नहीं देखें और फिर कोर्ट में ही वीडियो चलवा कर दोनों को देखने को कहा।

जब सरकार के तरफ से सॉलीसीटर मेहता ने यह कहने की कोशिश कि एक सही समय पर एफ आई आर के बारे में सोचा जाएगा, इसके जवाब में जस्टिस मुरलीधर ने यह कहा कि वह उचित समय कब आएगा जब पूरा शहर जलकर बर्बाद हो जाएगा।

इसके बाद मौखिक रूप से जस्टिस मुरलीधर ने कोर्ट को यह बताया कि यह सुनवाई उनके सामने अगले दिन के लिए भी यानी 27 फरवरी को दोपहर 2:15 बजे रखी हुई है। लेकिन इसके चंद घंटों बाद ही जस्टिस मुरलीधर का तबादले का आर्डर निकल जाने से मीडिया में अलग-अलग तरह की अटकलें लगाई जा रही है।

सुनवाई के कुछ कुछ घंटों बाद ही मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस ने एक नोटिफिकेशन जारी करके जस्टिस मुरलीधर को पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट के लिए तबादला कर दिया। उसी दिन 26 फरवरी को है राष्ट्रपति ने भी उस नोटिफिकेशन को स्वीकृति दे दी।

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