Bihar
बिहार सरकार के गृह विभाग ने lockdown के 31 मई 2020 तक विस्तारित होने पर आज दिनांक 18 मई को यह दिशा निर्देश निर्गत किया है
इस आदेश में स्पष्ट किया गया है कि भारत सरकार ने COVID 19 के कारण LockDOwn विस्तारित होने पर दिशा निर्देश दिया है जिसकी वजह से राज्य की सरकारें परिस्थितियों को देखते हुए अलग-अलग शर्तों के साथ अपने क्षेत्रों में कुछ और गतिविधियों पर भी रोक लगा सकती हैं
- जैसा कि वर्तमान समय में प्रवासी श्रमिकों की बड़ी संख्या बाहर से आ रही है जिसके कारण राज्य में COVID-19 के संक्रमण का खतरा बढ़ रहा है इसी वजह से बिहार सरकार ने राज्य के स्तर पर यह नीचे दिए गए आदेश जारी किए हैं
- क्योंकि राज्य के बाहर से और विशेषकर अन्य राज्यों के रेड जोन से आने वाले प्रवासी श्रमिकों की बड़ी संख्या में प्रखंड स्तरीय क्वॉरेंटाइन सेंटर में रखा जा रहा है अतः सभी प्रखंड मुख्यालय (जिला मुख्यालय को छोड़कर) रेड जोन के रूप में चिन्हित एवं घोषित किए जाएंगे प्रखंड मुख्यालय के सभी रेड जोन में केवल उन्हीं सामग्रियों की दुकानें खोलने की अनुमति होगी जिनका स्पष्ट निर्धारण गृह विभाग के आदेश द्वारा किया जा चुका है उपरोक्त शर्तों के साथ रेड जोन में वही सारी गतिविधियां मान्य होंगी जो भारत सरकार के द्वारा निर्धारित की गई हैं
- सभी कंटेनमेंट जोन में भारत सरकार के द्वारा लगाए गए सभी प्रतिबंध यथावत लागू रहेंगे
सभी कंटेनमेंट जून एवं सभी प्रखंड मुख्यालय रेड जोन को छोड़कर राज्य के सभी शेष क्षेत्र एक समान समझे जाएंगे और उन क्षेत्रों में भारत सरकार के आदेश संख्या के द्वारा अनुमानित गतिविधियां की जा सकेंगीAdvertisement- कंटेनमेंट जोन और रेड जोन से बाहर सभी प्रकार की उपभोक्ता वस्तुओं कपड़ा की दुकान तथा रेडीमेड वस्त्र दुकान सहित को नियंत्रित ढंग से खोला जाएगा ताकि अत्याधिक भीड़ ना हो किसी एक स्थान पर स्थित अनेक दुकानों को बारी-बारी से सप्ताह के अलग-अलग दिन अथवा अलग-अलग समय पर खोलने का आदेश संबंधित जिला पदाधिकारी निर्गत करेंगे ग्राहकों के लिए अनिवार्य होगा कि वे अपने आवासीय क्षेत्र के निकट दुकानों में से खरीदारी के लिए जाएं और उन्हें दूर के दूसरे क्षेत्रों में स्थित दुकानों में खरीदारी हेतु जाने की अनुमति नहीं होगी
- ओला उबेर तथा अन्य टैक्सी मात्र चिकित्सीय कारणों से तथा विशेष रेलगाड़ियों के यात्रियों के लिए रेलवे स्टेशन तक जाने और आने के लिए मान्य होगा
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